उमर खालिद और तीन अन्य की ज़मानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर तक सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (12 सितंबर) दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा द्वारा ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। यह मामला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने आज इन मामलों पर सुनवाई करने में कठिनाई व्यक्त करते हुए कहा कि फाइलें रात 2.30 बजे ही प्राप्त हुईं।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह आदि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं।

ये याचिकाएँ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2 सितंबर को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं जिसमें उनकी ज़मानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था।

याचिकाकर्ता, जो 2019-2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के आयोजन में सबसे आगे रहने वाले छात्र कार्यकर्ता थे, फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित रूप से “बड़ी साजिश” तैयार करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।

(जनचौक ब्यूरो की रिपोर्ट।)

Leave a Reply